आदेश कार्यालयीन भाषा का एक प्रकार है। सरकार जब अपने सभी कर्मचारियों को किसी राष्ट्रीय या प्रान्तीय निर्णय के अनुरूप कार्य करने हेतु बाध्य करना चाहती है।
तब आदेश देती है। सामान्यतः वित्तीय स्वीकृतियों तथा अनुशासनात्मक मामलों के संदर्भ विशेष से संबद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए शासकीय आदेशों की सूचना देने को आदेश कहते हैं। ये आदेश शासन, मंत्रालय प्रशासकीय विभाग एवं वित्तीय शक्तियों के अनुसार दिये जाते हैं।
कार्यालय आदेश
कार्यालय आदेश समय-समय पर विभिन्न मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है। इनमें ऐसी सूचना होती है जिनका संबंध किसी कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों से होता है।
इसके अन्तर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएँ दी जाती हैं। कार्यालय द्वारा बनाए गए सामान्य नियमों की सूचना भी इसके द्वारा दी जाती है।
इस प्रकार के पत्र की रचना सरल होती है। पत्र के ऊपरी हिस्से में संख्या, कार्यालय का नाम और दिनांक दिये जाते हैं। इसमें वाक्यों की रचना उत्तम पुरुषों में होती है। नीचे दायीं ओर अधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम सहित उल्लेखित रहता है। स्वनिर्देश का इसमें कोई स्थान नहीं रहता है।
नीचे बायीं ओर उन कर्मचारियों या व्यक्तियों का नामोल्लेख रहता है। जिनके लिए यह आदेश जारी किया जाता है।
कार्यालय आदेश का नमूना
दिनांक
15 अप्रैल, 2025
निम्नांकित महानुभावों को लिपिक पद पर नियुक्त किया जाता है -
(2) श्री मोहन सिंह
(3) श्री भूपेन्द्र साहू
(4) श्री राममोहन तिवारी।